प्रस्तावना
नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप देश के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के उपाय किए हैं। एनएफएल की आधिकारिक वेबसाइट के इस खण्ड के साथ-साथ अन्य संबद्ध खण्डों में इस अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ सूचना दी गई है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अनुपालन
I: संगठन, इसके कार्य तथा कर्त्तव्यों का ब्यौरा
II: अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य
एनएफएल में विभिन्न स्तरों पर कम्पनी के कर्मचारियों के लिए सुपरिभाषित शक्तियां प्रदत्त हैं। इनके कर्त्तव्य समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।
III: निर्णय प्रक्रिया में अपनायी गई प्रक्रिया।
एनएफएल कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत गठित, अपने निदेशक मंडल द्वारा संचालित कम्पनी है जिसमें भारत सरकार द्वारा नामित, स्वतंत्र निदेशक और क्रियाशील निदेशक सम्मिलित होते हैं। एनएफएल की दिन-प्रति-दिन की गतिविधियां संबंधित विभाग के क्रियाशील निदेशक की सहायता से निदेशक मंडल के नेतृत्व में संचालित की जाती हैं।
IV: एनएफएल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्ड इसके बुनियादी मूल्यों पर आधारित हैं, जो निम्नानुसार हैं:
V: कम्पनी द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन हेतु प्रयुक्त नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल तथा रिकार्ड।
एनएफएल का सुपरिभाषित नीतियों के माध्यम से व्यापार के संचालन के लिए नियमों का संग्रह है। प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं:
VI: इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण।
एनएफएल के पास कम्पनी के व्यापार प्रचालनों से संबंधित वाणिज्यिक एवं तकनीकी दस्तावेज और कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े मौजूद हैं।
VII: अपनी नीति तैयार करने अथवा इसके कार्यान्वयन के संबंध में जन-साधारण के साथ परामर्श के लिए अथवा उनके द्वारा पुनःस्थापित किए जाने हेतु किसी मौजूदा व्यवस्था का विवरण।
एनएफएल के वाणिज्यिक कम्पनी होने के कारण, इसकी नीतियां आंतरिक प्रबंधन से संबंधित होती हैं और, इसलिए, जन-साधारण से परामर्श की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी सभी नीतियां संविधियों, विनियमों इत्यादि के लागू उपबंधों का अनुपालन करते हुए तैयार की जाती हैं। तथापि, एनएफएल, विभिन्न संचार माध्यमों से ग्राहकों के फीड बैक एकत्र करता है और एनएफएल के व्यापारिक हित में विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों की संतुष्टि करते हुए अपना व्यापार चलाता है।
VIII: बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के लिए दो अथवा इससे अधिक व्यक्तियों वाले अन्य निकायों का विवरण, और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होती हैं, अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध होते हैं।
निदेशक मंडल का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का पालन करते हुए किया जाता है जिसमें भारत सरकार के नामिती, स्वतंत्र निदेशक और क्रियाशील निदेशक शामिल होते हैं।
जबकि निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय अथवा इनके कार्यवृत्त सार्वजनिक नहीं होते, तथापि कम्पनी और/अथवा इसके प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय वैधानिक प्राधिकारियों और समय-समय पर विधि के अंतर्गत यथापेक्षित जनता को संप्रेषित किए जाते हैं।
IX: एनएफएल के कर्मचारियों की निर्देशिका।
एनएफएल के कर्मचारियों की निर्देशिका
X: विनियमों में यथा उपबंधित मुआवजे की प्रणाली सहित कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।
कर्मचारियों के वेतनमान
XI: कम्पनी की प्रत्येक एजेन्सी की सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए संवितरण संबंधी रिपोर्ट सहित आबंटित बजट।
एनएफएल अपनी चालू परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं तथा अन्य स्कीमों के लिए प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करता है। एनएफएल प्रत्येक वर्ष राजस्व बजट भी तैयार करता है। एनएफएल द्वारा किए गए व्यय इन बजटों से संचालित होते हैं।
XII: सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग, जिसमें आबंटित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभग्राहियों के ब्यौरे शामिल हों।
लागू नहीं।
XIII. कम्पनी द्वारा रियायतें, परमिट प्राप्तकर्त्ताओं अथवा प्राधिकार प्रदान किए जाने का विवरण
लागू नहीं।
XIV: कम्पनी के पास उपलब्ध अथवा धारित, इलेक्ट्रानिक रूप में लघुकृत सूचना।
सूचना www.nationalfertilizers.com पर उपलब्ध है।
XV: यदि सार्वजनिक प्रयोग के लिए पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष की व्यवस्था की गई है, तो उसके कार्य समय सहित सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।
कम्पनी ने किसी सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं की है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए क्रम संख्या XVI तथा XVII का संदर्भ ग्रहण करें।
XVI: जन सूचना अधिकारी (अघिकारियों) तथा अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।
जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची
XVII: अन्य उपयोगी सूचना
क. कैसे आवेदन करें
1. प्रस्तावना
यदि भारत का कोई नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है तो, वह जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी से वरीयतः लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अनुरोध कर सकता है।
2. आवेदन शुल्क
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16/09/2005 की अधिसूचना संख्या 34012/8(एस)/2005-स्था.(ख) द्वारा जारी गजट अधिसूचना में दिए गए निदेशों के अनुरूप, धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के आवेदन के साथ एनएफएल लिमिटेड के पक्ष में, उस स्थानीय कार्यालय में देय जहां आवेदन जमा किया जा रहा है, निर्धारित आवेदन शुल्क अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए। समय-समय पर परिवर्तन के अधीन वर्तमान आवेदन शुल्क निम्नानुसार हैः-
आवेदन शुल्क 10/- (केवल दस रुपए)
भुगतान का तरीका उचित रसीद से नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा
गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को किसी शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि उनके दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।
3. अतिरिक्त शुल्क
यदि सूचना प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो, अनुरोधकर्त्ता को मांगी गई सूचना के लिए उसके द्वारा जमा कराए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा और अधिनियम के अनुसार अनुरोधकर्त्ता द्वारा शुल्क जमा कराए जाने के बाद सूचना दी जाएगी।
अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु, दिनांक 16/09/2005 की उपर्युक्त गजट अधिसूचना में दिए गए निदेशों के अनुरूप, अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाएगा। समय-समय पर परिवर्तन के अधीन वर्तमान आवेदन शुल्क निम्नानुसार हैः-
क. प्रत्येक तैयार किए गए अथवा कॉपी किए गए पृष्ठ (ए4/ए3 आकार) के लिए 2/ रुपए प्रति पृष्ठ
ख. बड़े आकार के कागज की प्रति के लिए वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य
ग. सैंपल अथवा मॉडल के लिए वास्तविक लागत अथवा मूल्य
घ. रिकॉर्ड की जांच के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और तदनन्तर प्रत्येक घंटे (अथवा उसके किसी भाग) के लिए पांच रुपए
इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगाः-
क. डिस्केट/फ्लॉपी में प्रदान की गई सूचना के लिए 50/- रुपए प्रति डिस्केट/फ्लॉपी
ख. मूद्रित रूप में प्रदान की गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य अथवा प्रकाशन में से सार पृष्ठों की फोटोकॉपी के लिए 2/- रुपए प्रति पृष्ठ
उपर्युक्त अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क जैसा ही होगा।
4. अपील
यदि अनुरोधकर्त्ता को अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता, अथवा वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति से ऐसी अवधि की समाप्ति के तीस दिन के भीतर, शिकायत के निवारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया www.persmin.gov in अथवा www.righttoinformation.gov.in देखें।