1. शिकायत, किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी अथवा कम्पनी के साथ कारोबार करने वाले किसी वैंडर द्वारा दर्ज की जा सकती है|
2. शिकायत, तथ्यों के प्रासंगिक विवरण के साथ विशिष्ट होनी चाहिये |
3. शिकायत के सत्यापन तथा उस पर आगामी कार्रवाई हेतु संपर्क करने के लिये शिकायतकर्ता का नाम और पता अनिवार्य हैं ।
4. इस वैबसाइट के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतें कारपोरेट कार्यालय स्थित सतर्कता विभाग के शिकायत बाक्स में भेजी जायेंगी |
5.शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत के लिये एक विशिष्ट पहचान संख्या उसके ई-मेल के माध्यम से भेजी जायेगी | इसलिये, शिकायत के साथ वैध तथा चालू ई-मेल आईडी का उल्लेख अवश्य किया जाये |
6.सतर्कता विभाग द्वारा केवल उन्हीं शिकायतों की जांच की जायेगी जिनमें सतर्कता ऐंगल होगा | जिन शिकायतों में सतर्कता ऐंगल नहीं होगा, उन्हें आगामी कार्रवाई के लिये कारपोरेट कार्यालय के मानव संसाधन विभाग को भेज दिया जायेगा |
7. शिकायत का स्टेटस, ‘स्टेटस’ विंडो में शिकायत की पहचान संख्या दर्ज करके प्राप्त किया जा सकता है।
8. शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत से संबंधित विषय पर किसी अन्य पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा |
9. शिकायत दर्ज करने से पहले पंजीकृत करें |
शिकायतें दर्ज करें पंजीकृत यूजर के लिये लॉगिन कार्यालय के प्रयोग के लिये |