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नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
विजयपुर यूनिट
(तकनीकी सेवाएं विभाग)
सूचना
विषय: खतरनाक अपशिष्ट और विजयपुर यूनिट में इसके स्टॉक की स्थिति।
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र संख्या : सीओडब्ल्यु-320665 दिनांक 04.08.2017 के द्वारा एनएफएल, विजयपुर यूनिट को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापारीय) नियमों के नियम 6(2) के तहत खतरनाक अपशिष्ट के संग्रह, भंडारण और निपटान के संचालन हेतु प्राधिकृत किया है | यह प्राधिकार 05.12.2017 से 31.07.2022 तक वैध है |
खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा एवं श्रेणियॉं :
क्र.सं. |
श्रेणी |
खतरनाक अपशिष्ट |
प्राधिकृत मात्रा |
31.03.2018 को स्टॉक की स्थिति |
1. |
5.1 |
प्रयुक्त तेल |
60.0 टीपीए |
18 मी.टन |
2. |
18.1 |
प्रयुक्त कैटीलिस्ट |
300 एमटीए |
183 मी.टन |
3. |
21.1 |
पुन:प्राप्त अपशिष्ट (केएस 1) |
80 एमटीए |
1.0 मी.टन
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4. |
35.2 |
प्रयुक्त रेसिन |
25 एमटीए |
7.5 मी.टन |
उपर्युक्त अनुसार सारे खतरनाक अपशिष्ट फैक्ट्री परिसर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार निश्चित स्थानों पर संग्रहित किये जाते हैं | .
यह भी सूचित किया जाता है कि फैक्ट्री के द्वार पर पंजाबी और अंग्रेजी में अपेक्षित सूचना दर्शाने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाये गये हैं |
वी के गुप्ता
उप महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं)